BNSS 2023 के तहत FIR / प्रथम सुचना रिपोर्ट क्या है और कैसे दर्ज होगी ? what is first information report under sec 173 bnss

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नमस्कार मित्रों,

आज के इस लेख में जानेंगे कि BNSS 2023 के तहत FIR / प्रथम सुचना रिपोर्ट क्या है और कैसे दर्ज होगी ? दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 154 के अंतर्गत प्रथम सुचना रिपोर्ट दर्ज करने के सम्बन्ध में प्रावधान था , लेकिन 2023 में दंड प्रक्रिया संहिता 1973 का निरसन कर भारतीय संसद द्वारा कानून पारित किया जो कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 है। इस संहिता कि धारा 173 में प्रथम सुचना रिपोर्ट दर्ज करने के सम्बन्ध में प्रावधान किये गए है। धारा 173 संज्ञेय मामलों में सूचना के सम्बन्ध में प्रावधान का उल्लेख करती है। 

20 दिसंबर 2023 को लोकसभा के समक्ष प्रस्तुत किया गया और 21 दिसंबर को राज्य सभा में पारित किया गया इसके बाद 25 दिसंबर 2023 को भारत के राष्ट्रपति द्वारा इस कानून को सहमति मिल गयी और 1 जुलाई 2024 से यह कानून  लागु किया गया। 

प्रथम सूचना रिपोर्ट के सम्बन्ध में कई सवाल उठ रहे होंगे जैसे कि :-

  1. प्रथम सूचना  रिपोर्ट क्या है ?
  2. प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कैसे की जाएगी ?
  3. किसी महिला के विरुद्ध अपराध होने पर उसकी सूचना  देने पर प्रथम सूचना रिपोर्ट कैसे दर्ज होगी ?

इन सभी सवालों के जवाब जानेंगे। 

SEC 173 BNSS 2023 के तहत FIR / प्रथम सुचना रिपोर्ट क्या है और कैसे दर्ज होगी ?

1. प्रथम सूचना रिपोर्ट।  First  Information Report क्या है ? 

संक्षेप में प्रथम सूचना रिपोर्ट एक ऐसी रिपोर्ट है जो कि पुलिस थाने के भारसाधक अधिकारी द्वारा राज्य सरकार से विहित पुस्तक में संज्ञेय अपराध के किये जाने की सूचना मौखिक , लिखित या इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से मिलने पर दर्ज की जाती है। प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज होने के बाद पुलिस अधिकारी मामले का अन्वेषण करते है। 

भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 173 जो कि संज्ञेय मामलों की सूचना के सम्बन्ध में प्रावधान करती है उसके अंतर्गत प्रथम सूचना रिपोर्ट यानी किसी संज्ञेय अपराध, ऐसा अपराध जो कि गंभीर प्रकृति है, ऐसे संज्ञेय अपराध किए किये जाने से सम्बंधित हर एक सूचना , उस क्षेत्र पर विचार किये बिना जहाँ वह संज्ञेय अपराध किया गया है , मौखिक रूप से यानी बोलकर या लिखित रूप से या इलेक्ट्रॉनिक संसूचना (यानी किसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, जिसके अंतर्गत टेलीफोन, मोबाइल फ़ोन या अन्य बिना तार वाले दूरसंचार डिवाइस या कंप्यूटर या श्रव्य दृश्य प्लेयर जिसे ऑडियो /वीडियो कहते है, या कैमरा या कोई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस या इलेक्ट्रॉनिक प्रारूप के द्वारा पुलिस थाने के भरसाधक अधिकारी को दी जाएगी और उस संज्ञेय अपराध के किये जाने की सूचना का सार ऐसी पुस्तक में दर्ज किया जायेगा जो उस अधिकारी द्वारा ऐसे रूप में रखी जाएगी जिसे राज्य सरकार द्वारा इस निमित नियमों द्वारा विहित करें। 

2. प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कैसे की जाएगी ? 

प्रथम सूचना रिपोर्ट यानी संज्ञेय मामलों की सूचना दर्ज किये जाने के लिए व्यक्ति को संज्ञेय अपराध किये जाने की सूचना पुलिस थाने के भारसाधक अधिकारी को देनी होगी और यह सूचना वह व्यक्ति निम्न प्रकार से दे सकता है :-

  1. मौखिक रूप,
  2. लिखित रूप से या 
  3. इलेक्ट्रॉनिक संसूचना से। 

1. मौखिक या लिखित रूप से सूचना। 

संज्ञेय अपराध की सूचना मौखिक रूप से दिए जाने पर पुलिस थाने का भारसाधक अधिकारी द्वारा या उसके निदेश के अधीन लेखबद्ध की जाएगी और सूचना देने वाले को पढ़कर सुनाई जाएगी और हर रक ऐसी सूचना पर चाहे वह लिखित रूप से दी गयी हो या मौखिक रूप से दी जाने पर लेखबद्ध की गयी हो सूचना देने वाले व्यक्ति के हस्ताक्षर किये जायेंगे। 

2. इलेक्ट्रॉनिक संसूचना से। 

संज्ञेय अपराध की सूचना इलेक्ट्रॉनिक संसूचना द्वारा दिए जाने पर  ऐसी सूचना देने वाले व्यक्ति द्वारा तेन दिनों के भीतर हस्ताक्षरित किये जाने ओर उसके द्वारा अभिलेख पर की जाएगी। 

3. किसी महिला के विरुद्ध अपराध होने पर उसकी सूचना देने पर प्रथम सूचना रिपोर्ट कैसे दर्ज होगी ? 

1. यदि किसी महिला द्वारा जिसके विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता 2023 कि धारा 64, धारा 65, धारा 66 , धारा 67, धारा 68, धारा 69, धारा 70, धारा 71, धारा 74 , धारा 76, धारा 77, धारा 78, धारा 79 या धारा 124 के अधीन किसी अपराध के किये जाने या किये जाने का प्रयत्न किये जाने का अभिकथन किया  कोई सुचना दी जाती है तो ऐसी सूचना किसी महिला पुलिस अधिकारी या किसी महिला अधिकारी द्वारा अभिलिखित की जाएगी। 

2. जिस महिला के विरुद्ध उपरोक्त अपराध किया गया या किये जाने का प्रयत्न किया गया है यदि वह महिला अस्थायी या स्थायी रूप से मानसिक या शारीरिक रूप से दिव्यांग है तो ऐसी सूचना किसी पुलिस अधिकारी द्वारा उस व्यक्ति के जो अपराध की रिपोर्ट कराने की वांछा करता है , उसके निवास स्थान पर या उस व्यक्ति के विकल्प के किसी सुगम स्थान पर यथास्थित किसी द्विभाषीय या किसी विशेष शिक्षक की उपस्थिति में अभिलिखित की जाएगी। 

3. ऐसी सूचना के अभिलेखन की वीडियो फिल्म तैयार की जाएगी। 

4. पुलिस अधिकारी धारा 183 की उपधारा 6 खण्ड क के अधीन किसी मजिस्ट्रेट द्वारा उस व्यक्ति का कथन जितनी जल्दी हो सके अभिलिखित कराएगा। 







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